Haryana Avivahit Pension Yojana 2023: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने विदुर पेंशन योजना व अविवाहित पेंशन योजना का शुभारंभ किया है यह योजना 1 दिसंबर से शुरू की गई है।
यदि आप भी हरियाणा के निवासी हैं और आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और शादी नहीं हुई है तो आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और हर महीने 2750 रुपए प्राप्त कर सकते हैं।
विदुर पेंशन योजना व अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा सभी जानकारी हमने नीचे दी हुई है। उसको अंत तक जरूर पढ़ें और आवेदन प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जाने।
Haryana Avivahit Pension Yojana 2023 Overview
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
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किसने शुरू की | मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | विधुर व अविवाहित महिला व पुरुष |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | विधुर व अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देना |
विधुर पात्रता | विधुर की आय तीन लाख से कम होनी चाहिए |
अविवाहित पात्रता | विवाहित पुरुष व महिला की आय 180000 से कम होनी चाहिए |
अधिकृत वेबसाइट | https://pension.socialjusticehry.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090, 1800-2000-023 |
Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana 2023
विधुर व अविवाहित पेंशन योजना क्या है
विधुर व अविवाहित पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा के मूलनिवासी पुरुष व महिलाएं जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है और उनकी आय का कोई भी साधन नहीं है उन लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा हर महीने 2750 रुपए की धनराशि दी जाती है।
जिन नागरिकों की उम्र 45 वर्ष हो गई है और जिनकी शादी नहीं हुई है। सरकार उन्हीं लोगों को इस योजना का फायदा दे रही है। वह पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और किसी कारण वस काम नहीं कर पा रहा है या उसकी आय का साधन नहीं है उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
अविवाहित पेंशन योजना का उद्देश्य
विधुर व अविवाहित पेंशन योजना का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य यह है, कि जो भी नागरिक 45 वर्ष उमरिया इससे अधिक है। किसी कारण वश काम नहीं कर पा रहा और उसकी आय का कोई भी साधन नहीं है। उन लोगों की मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना का आरंभ किया है। इस योजना मेंऐसे नागरिकों को हर महीने ₹2750 की धनराशि उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी।
Haryana Avivahit Pension Yojana 2023 पात्रता
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए या इससे अधिक होनी चाहिए।
- विवाहित पुरुष व महिला की सालाना आय 180000 से कम होनी चाहिए।
- विधुर पुरुष की सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लाभ
- विदुर व विवाहित पुरुष व महिलाएं दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- 60 वर्ष के बाद यह योजना वृद्ध पेंशन योजना में बदल जाएगी।
- उम्मीदवार को हर महीने 2750 रुपए मिलेंगे।
- इस योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी ले सकते हैं।
- जिन पुरुष और महिलाओं की आय 180000 से कम है वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फैमिली आईडी कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
Haryana Avivahit Pension Yojana Apply Online
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सरकार द्वारा चलाई के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको Unmarried Pension Scheme का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी।
- आवेदन फार्म में आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं।
- अपनी सभी जानकारी भरने के बाद और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपका अविवाहित पेंशन योजना में पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा और आपको अगले महीने से ₹2750 की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
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